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केंद्र ने खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेरिका में रहने वाले वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा स्थापित खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) पर भारत विरोधी गतिविधियों के कारण लगाया गया प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय है कि एसएफजे उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
 राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिख फ़ॉर जस्टिस पर पांच साल के लिए और प्रतिबंध बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर अघात करने की वजह से इस संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह संगठन अलग खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्रिय हो चुका है। यह संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।
पांच साल पहले पहली बार लगाया गया था प्रतिबंध
2019 में पहली बार सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने तब अधिसूचना जारी कर इस संगठन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। अधिसूचना में कहा गया था कि जनमत संग्रह की आड़ में यह संगठन लगातार उग्रवाद और अलगाववाद की विचारधारा को प्रचारित कर रहा है। भारत में एसएफजे के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। इनकी जांच जारी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार को लगता है कि अगर एसएफजे की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया और उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसकी विध्वंसक गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। मंत्रालय के मुताबिक इन गतिविधियों में कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत के क्षेत्र से खालिस्तान राष्ट्र बनाने का प्रयास भी शामिल है।
पन्नू ने की थी इस संगठन की स्थापना
यह एक कट्टरपंथी संगठन है, जो पंजाब को लगातार एक खालिस्तानी मुल्क बनाने की दिशा में सक्रिय है। इसके लिए यह संगठन कई राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रह चुका है। इस संगठन की स्थापना गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने 2007 में की थी। वो पेशे से एक वकील है। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अलग खालिस्तानी मुल्क बनाने की दिशा में यह संगठन लगातार कई देशों में जनमत संग्रह आयोजित करवा चुका है। एसएफजे पर इससे पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं।

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